Voter Card Apply E-sign Process 2025: New voter id card apply online with esign : वोटर आईडी कार्ड न्यू एप्प लांच


 

Voter Card Apply E-sign Process 2025

Voter Card Apply E-sign Process 2025: अगर आप भी वोटर आईडी में करेक्शन करना छाते है या नया आवेदन करना चाहते है, तो अब एक नया एप्प लांच कर दिया गया है यह ई-साइन आवेदन प्रकिया जो भारत निर्वाचन आयोग ECI के द्वारा शुरू की गयी है, चुनाव आयोग ने अपने ECINET पोर्टल और एप्प से वोटर लिस्ट में नाम जुडवाने नाम को डिलीट करवाने या वोटर लिस्ट से सम्बंधित अन्य वोटर लिस्ट कोई काम में ऑनलाइन कराने के लिए आवेदन करने में एक नया फीचर ई-साइन को शुरू किया गया है, आपको इस आर्टिकल के तहत पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके !

आपको बता दें की चुनाव आयोग ने अपने ECINET पोर्टल और एप्प से नाम जोड़ने का काम जो शुरू किया है, इसमें आवेदन करने वालो को अपना आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का ही इस्तेमाल करना होगा यह EC का नया कदम ऑनलाइन वोटर डिलीशन और करेक्शन में गड़बड़ियो को रोकने के लिए उठाया गया है, अब हर आवेदन के लिए आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा !

क्या है ई-साइन 2025 

ई साइन भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के माध्यम से प्रदान की जाने वाली एक ऑनलाइन एक इलेक्ट्रिक सेवा साइन सेवा है, जो यूजर्स को आधार नंबर का उपयोग करके किसी डाक्यूमेंट्स पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने की अनुमति देता है अब इस सुविधा को ही वोटर आईडी डिलीट करने या सुधार करने के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस के तौर पर शुरू किया गया है !

The voter list will not be misused

पहले सिर्फ वोटर आईडी नंबर EPIC से मोबाइल नंबर लिंक करके फॉर्म को सबमिट किया जा सकेगा अब इससे यह होगा जो गलत तरीके से कई बार इसका प्रयोग करते है, अब वह काम नहीं कर पायेगे अब ई साइन फीचर के अंतर्गत आवेदन कर्ता को आधार नंबर डालना होगा और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर जो OTP मिलेगा, उसे सहमती देने के बाद ही फॉर्म को सबमिट कर पायेगे ई साइन प्रोसेस के पूरा होने के बाद ही आवेदनकर्ता को फॉर्म जमा करने के लिए आपको डायरेक्ट इसके पोर्टल पर जाना होगा !

फिजिकल वेरिफिकेशन होगा जरुरी 

EC का कहना है की कोई भी वोटर का नाम ऑनलाइन सीधे डिलीट नहीं किया जा सकेगा, वोटर आईडी कार्ड की ऑफिसियल वेबसाइट को चेंज कर दिया गया है इसके लिए आपको सम्बंधित बूथ लेवल ऑफिसर BLO और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी है, हर केस में मतदाता को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा !

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